डॉ. के.ए. पॉल का आरोप – सरकार कॉरपोरेट्स के कर्ज माफ करती है, पर गरीबों की सेवा करने वालों को सताती है

डॉ. के.ए. पॉल का आरोप – सरकार कॉरपोरेट्स के कर्ज माफ करती है, पर गरीबों की सेवा करने वालों को सताती है

जुबली हिल्स से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डॉ. पॉल बोले – यह राजनीतिक डराने की रणनीति है

नई दिल्ली: एंशिएंट पैट्रन पेंटेकोस्टल चर्च सोसाइटी’ को भेजे गए ₹8 करोड़ के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. पॉल ने कहा कि यह उनकी मानवीय सेवाओं को रोकने का प्रयास है।

डॉ. पॉल ने कहा कि उनकी संस्था एक पंजीकृत गैर-लाभकारी चैरिटेबल संगठन है, जिसे भारतीय कानून के तहत कर से छूट प्राप्त है। यह संस्था पिछले चार दशकों से लाखों अनाथों, विधवाओं और गरीब तबकों की सेवा कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला न्यायालय में लंबित है, तो विभाग इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों कर रहा है।

उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम की ही कुछ अन्य संस्थाओं जैसे शंकरा मठ को 25 वर्षों की देरी के मामलों में छूट दी गई है, जबकि उनका मामला सिर्फ छह साल की देरी का है। इसके बावजूद इसे दोबारा खोला गया, जो साफ तौर पर चयनात्मक उत्पीड़न और राजनीतिक दबाव का संकेत देता है।

डॉ. पॉल ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई संभवतः आंध्र प्रदेश की राजनीतिक ताकतों द्वारा उनकी जुबली हिल्स से प्रस्तावित चुनावी उम्मीदवारी को रोकने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा, “यह लोगों की आवाज़ को दबाने की सुनियोजित कोशिश है।”

उन्होंने सरकार पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब लगातार सरकारें बड़े कॉरपोरेट घरानों के ₹15 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज माफ कर चुकी हैं, तब गरीबों की सेवा करने वाली संस्थाओं को परेशान किया जा रहा है।

डॉ. पॉल ने 21 सितंबर 2025 को दर्ज एक मानहानि शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष मीडिया रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, “जो लोग झूठ फैलाते हैं, उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा।”

उन्होंने नागरिकों और खासकर जुबली हिल्स के युवाओं से भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ बूथ स्तर पर संगठित होने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैंने भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अर्थव्यवस्था के लिए संघर्ष किया है — विजाग स्टील प्लांट को बचाने से लेकर किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों के हक की लड़ाई तक। मुझे डराया नहीं जा सकता।”

डॉ. पॉल ने आयकर आयुक्त से पांच दिनों के भीतर नोटिस वापस लेने की मांग की और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे शांतिपूर्ण विरोध और अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे। उन्होंने बताया कि यह मामला 2007 की उस घटना की याद दिलाता है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में राजनीतिक दान न देने के कारण ₹22 करोड़ का मनमाना कर दावा लगाया गया था।

अंत में डॉ. पॉल ने कहा, “मेरा जीवन गरीबों की सेवा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए समर्पित है। कोई भी धमकी या दबाव मुझे रोक नहीं सकता। मैं सभी भारतीयों से इस न्याय की लड़ाई में साथ आने की अपील करता हूं।”

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