संजीव गौड़ सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी धारा-419, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के आधार पर प्रयागराज पुलिस ने धौलपुर में स्वेअर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर कंपनी के डायरेक्टर संजीव गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। संजीव गौड़ के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध संख्या-167/2024 में मामला दर्ज है। गौड़ के साथ इस मामले में अन्य आरोपियों, जिनमें आशुतोष कुमार तिवारी, रंजीत कुमार यादव, पत्नी अराधना गौड़ और राजेश कुमार शामिल हैं, के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। हालांकि रेड के समय आशुतोष तिवारी और रंजीत यादव मौके से फरार हो गए और उनकी तलाश जारी है।
यह मामला प्रयागराज के कमर्शियल कोर्ट से संबंधित है, जहां इन आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज़ों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है। आरोप है कि संजीव गौड़ और उनके सहयोगियों ने प्रतिद्वंदी पक्ष के फर्जी हस्ताक्षर और जाली एफिडेविट का सहारा लेकर कोर्ट में गलत तरीके से याचिका दायर की थी। इसके साथ ही संजीव और उनके साथियों ने राजेश कुमार को प्रतिद्वंदी का कर्मचारी बताकर फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिससे न्यायालय को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने इस मामले में स्वेअर हेल्थकेयर की फैक्ट्री में छापा मारकर संजीव गौड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों, विशेष रूप से आशुतोष तिवारी और रंजीत यादव, की खोज जारी है।
विवेचक विनय कुमार शुक्ला द्वारा न्यायालय में पेश किए गए शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई बार दबिश दी थी, लेकिन वे लगातार फरार चल रहे थे। अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय से कोई गिरफ्तारी स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया। इस आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट नेपाल सिंह द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया और अब मामले की आगे की कार्रवाई के तहत पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। प्रयागराज पुलिस इस मामले की जांच पूरी गहराई से कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।